New Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है, उनकी याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी सवाल किया।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई के दौरान ईडी से जवाब मांगा है कि चुनाव से पहले केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। कोर्ट के जनरल एएसजी राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे गए और जांच एजेंसी को सुनवाई की अगली तारीख पर केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जीवन और स्वतंत्रता के सर्वोच्च महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें नकारा नहीं जा सकता। गौरतलब है कि कोर्ट ने सोमवार को भी इस मामले की सुनवाई की थी, जहां उसने केजरीवाल के वकील से पूछा था कि उन्होंने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया।
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पहले जमानत क्यों नहीं मांगी गई- सुप्रीम कोर्ट
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट से पहले जमानत क्यों नहीं मांगी गई। सिंघवी ने जवाब दिया कि जमानत नहीं मांगी गई थी।
अदालत ने आगे सवाल किया कि जमानत क्यों नहीं मांगी गई, जिस पर सिंघवी ने विभिन्न कारणों का हवाला दिया, जिसमें यह तर्क भी शामिल था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन है।