Bulldozer Action In UP: उत्तरप्रदेश में दंगाईयों व बलवाईयों पर हो रही बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के जरिए मांग की गई थी कि उत्तरप्रदेश में समुदाय विशेष पर हो रही बुलडोज़र कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर तत्काल कार्रवाई पर रोक नही लगाई है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन के भीतर प्रदेश सरकार से इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
सत्ता पक्ष की ओर से दलील दी गई कि प्रदेश सरकार ने किसी पर भी नियम के विरूद्ध कार्रवाई नही की है पहले नोटिस दिया गया उसके बाद ही बुलडोज़र से कार्रवाई कि गई है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड और इसी के साथ अवैध संपत्ति अर्जित करना इन्ही सभी तथ्यों के आधार पर बलवाईयों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरा राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन में प्रदेश सरकार से जवाब तो मांगा है साथ हि ये हिदायत भी दी है कि राज्य में संपत्तियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इस पूरे मामले में अब अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी।