नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार (AAP Government) ने पिछले साल के निर्देश के मुताबिक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर लगी रोक को बढ़ा दिया है. इस साल दिल्ली सरकार ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री (online sales) और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यह 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा.
दिल्ली में आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों (firecrackers) पर बड़ा फैसला लिया है .इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने इसकी जानकारी दी. उन्होने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री (online sales) और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी. प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी.
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर बैठक की थी. इस संबंध में गोपाल राय ने कहा था कि शीतकालीन कार्य योजना को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई है. लगभग 30 विभागों को सरकार द्वारा तैयार किए गए 15 फोकस बिंदुओं पर विस्तृत योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।
AAP सरकार ने पूरी तरह किया बैन
उन्होंने बताया था कि 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर पर्यावरण विभाग को विस्तृत शीतकालीन कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था. इसके अलावा धूल प्रदूषण के लिए PWD, MCD, DCB, NDMC, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया.
त्यौहारों को समाप्त करने की साज़िश- कपिल
इस बीच BJP नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में दिवाली पर बैन लगाने का ये ऑर्डर ग़ैर क़ानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, दिल्ली के व्यापारियों के हितों के ख़िलाफ़ है और हिंदू त्यौहारों को समाप्त करने की साज़िश का हिस्सा है, इस आदेश निरस्त होना ही चाहिए.
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