सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो और फोटो वायरल होते रहते है। कुछ ही देर में आपकी वीडियो आग की तरह पूरे देश में फैल जाती। कुछ लोग प्रसिद्ध होने के लिए अश्लील वीडियो भी पोस्ट करते हैं। तो कुछ लोग किसी की निजी जिंदगी को वीडियो के जरिए सबके सामने ला कर रख देते है। ऐसा ही जिला जज का एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बुधवार को देर रात वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया है।
महिला न्यायालय में कर्मचारी है
बता दें कि कोर्ट ने ये निर्देश पीड़ित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वीडियो वायरल होने से महिला कर्मचारी की निजता का हनन हुआ है। जिसके चलते हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दिल्ली के एक जिला जज का है। जो एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वह महिला न्यायालय में कर्मचारी है।
सर्कुलेशन को ब्लॉक करने के दिए निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को आदेश दिया कि वीडियो को तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। साथ ही वीडियो के सभी सर्कुलेशन को ब्लॉक करने के लिए तत्काल कदम उठाएं जाए। बता दें कि वीडियो में देखी जा रही महिला कर्मचारी ने अपनी निजता के हनन को लेकर एक अर्जेंट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर वीडियो को तुरंत नहीं हटाया गया तो उसकी निजता को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
डिस्ट्रीब्यूशन से प्रथम दृष्टया कानूनों का उल्लंघन होता है
इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354C के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के प्रावधानों को ध्यान कर ये निर्देश दिया है। जिसके अनुसार वीडियो के आगे सर्कुलेशन, शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से प्रथम दृष्टया कानूनों का उल्लंघन होता है।