नई दिल्ली: यूपी की तिहाड जेल में बंद करुणा शंकर को रिहा करने के आदेश दे दिए गए है. सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से जेल में बंद 68 वर्षी करुणा शंकर को रिहाई का आदेश दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश डीजीपी को एक महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर एक विस्तृत आदेश पारित करेगी.
यूपी के उन्नाव की रहने वाले करुणा शंकर 19 साल चार महीने से जेल थे. उसकी क्षमा याचिका भी करीब साढ़े तीन साल से यूपी सरकार के पास लंबित थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि यह एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं. यहां तक कि देश भर में ऐसे कई मामले हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि हम इस संबंध में नीति बना रहे हैं.
यह पॉलिसी अप्रैल तक तैयार हो जाएगी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट को पहले इस मामले में रिलीज का आदेश देना चाहिए. सरकार को अपनी नीति बनाने में समय लग सकता है. तब मुख्य न्यायाधीश ने करुणा शंकर को रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें एक महीने के भीतर अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि हम पहले यूपी को देखते हैं, उसके बाद अन्य राज्यों के लिए भी आदेश जारी करेंगे.
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