No Detention Policy Abolished: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज 23 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘No detention policy’ को समाप्त कर दिया है। अब कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले फेल होने के बावजूद छात्रों को अगली कक्षा में भेजा जाता था लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
फेल होने वाले छात्रों को दो महीने के भीतर फिर से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। यदि वे इस परीक्षा में भी असफल रहते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। हालांकि स्कूल 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को बाहर नहीं करेगा।
शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उठाया है। इस नई नीति के तहत स्कूलों को अब फेल होने वाले छात्रों को प्रमोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पहले ‘No detention policy’ के अंतर्गत अनिवार्य था।
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16 राज्यों ने पहले ही खत्म की थी यह पॉलिसी
2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में संशोधन के बाद 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया था। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस नीति को पूरी तरह खत्म करने के बाद यदि कोई छात्र 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होता है, तो उसे दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देकर पास करना होगा। यदि छात्र दोबारा भी असफल रहता है, तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
जारी अधिसूचना में बताया गया है कि किसी छात्र को कक्षा में रोके जाने की स्थिति में शिक्षक और आवश्यकता पड़ने पर अभिभावक का भी मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा।