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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG की स्पेशल काउसलिंग को लेकर सुनाया नया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG की स्पेशल काउसलिंग को लेकर सुनाया नया फैसला

Supreme Court on NEET PG: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि NEET-PG की ख़ाली सीटें स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग से नहीं भरी जाएंगी। शुक्रवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने नीट-पीजी 2021 की 1,456 सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की मांग वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court on NEET PG) ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) की गुणवत्ता के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर सामान्य जन की सेहत को प्रभावित करता है।

कोर्ट ने कहा- इस संबंध में याचिकाकर्ता राहत के हक़दार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अगर अभी इस मामले में रियायत दी जाती है, तो इससे सीधे तौर पर मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य प्रभावित होगा।

यह याचिका ख़ासतौर पर उन डॉक्टरों की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने नीट-पीजी 2021 की परीक्षा दी थी और जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड एक और दो में भी हिस्सा लिया था।

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