नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वोटिंग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।
याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए जो चुनाव में ईवीएम के प्रयोग की अनुमति देता है, इसे जोड़ने के लिए संसद से मंजूरी नहीं ली गई थी। इसलिए यह असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलट पेपर से ही कराये जा सकते हैं।
गौरतलब है कि समय-समय पर ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टीयां सवाल उठाती रहती हैं और 2014 के बाद से लगातार वो बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इन विपक्षी पार्टीयों के द्वारा ईवीएम पर लगाये गये आरोपों का ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि इनकी मांग को खारिज कर दिया।