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दिमाग में भरी है गंदगी क्यों सुनें इनका केस… Supreme Court ने अल्लाहबादिया को लगाई कड़ी फटकार!

Supreme Court ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में अल्लाहबादिया की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने अल्लाहबादिया का पक्ष रख रहे वकील से पूछा कि...

by Kirtika Tyagi
February 18, 2025
in Latest News, TOP NEWS, मनोरंजन, राष्ट्रीय
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Supreme Court : यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में अल्लाहबादिया की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने अल्लाहबादिया का पक्ष रख रहे वकील से पूछा कि अश्लीलता और फूहड़ता की सीमाएं क्या हैं। न्यायालय ने उनके वल्गर कमेंट्स को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि “इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें?” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ लोकप्रियता का मतलब यह नहीं कि कोई कुछ भी टिप्पणी कर सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बावजूद यूट्यूबर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत दी गई है।

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विवाद कब शुरू हुआ

यह विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर अल्लाहबादिया ने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर ‘माता-पिता और सेक्स’ से जुड़ी टिप्पणी की, जिसे अश्लील और आपत्तिजनक माना गया। इस मामले में अल्लाहबादिया और समय रैना के अलावा यूट्यूब सेलिब्रिटी आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। विवाद बढ़ने के बाद शो को यूट्यूब से हटा दिया गया है।

पेश होने का निर्देश

इस बीच महाराष्ट्र साइबर सेल ने रणवीर अल्लाहबादिया को 24 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है, जबकि कॉमेडियन समय रैना को 18 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामले की जांच जारी है, और संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी।

Tags: crowdStampedeSupreme Court
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Kirtika Tyagi

Kirtika Tyagi is a journalist. she is working on sub-editor post and she is expert in International, National, Health, Crime, Lifestyle, Astro beat. 

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