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School Transport Safety: गाजियाबाद में स्कूल वाहनों पर सरकार हुई सख़्त, अब ड्राइवरों को देने होंगे ये ज़रूरी दस्तावेज़ और हेल्थ टेस्ट

गाजियाबाद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब स्कूल वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होगा। छोटे बच्चों के वाहनों में सहायक की मौजूदगी भी जरूरी होगी। हर स्कूल में परिवहन सुरक्षा समिति बनाकर वाहनों और चालकों की नियमित निगरानी की जाएगी।

by Sadaf Farooqui
अगस्त 18, 2026
in गाजियाबाद
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School Transport Safety: गाजियाबाद में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जिले के सभी विद्यालयों में बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों के चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि स्कूल वाहनों का संचालन केवल सत्यापित और स्वस्थ चालकों से ही कराया जाए।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को विशेष जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्कूल वाहनों के संचालन से जुड़े कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए। एआरटीओ (प्रवर्तन) अमित राजन राय ने स्कूल प्रबंधन को चालक सत्यापन और स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कराने के निर्देश दिए।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

छोटे बच्चों के लिए सहायक जरूरी

बैठक में छोटे बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। छोटे बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले हर वाहन में एक महिला या पुरुष सहायक की मौजूदगी अनिवार्य होगी। सहायक बच्चों को सुरक्षित तरीके से वाहन में चढ़ाने और उतारने के साथ यात्रा के दौरान उनकी निगरानी भी करेगा।

बिना सहायक के छोटे बच्चों को स्कूल वाहन से लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इससे खासकर कम उम्र के बच्चों की यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है।

हर स्कूल में बनेगी परिवहन सुरक्षा समिति

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 2019 के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन भी अनिवार्य किया गया है। यह समिति स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था, चालकों की स्थिति और बच्चों के सुरक्षित परिवहन की नियमित समीक्षा करेगी।

विद्यालय प्रबंधन को वाहनों में निर्धारित सुरक्षा उपकरण लगाने और सभी जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

 

Tags: Ghaziabad School Bus RulesSchool Transport Safety
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Sadaf Farooqui

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