यूपी परिवहन विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में डिजिलॉकर एवं एम परिवहन एप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेख वैध माने जाएंगे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) दयाशंकर सिंह ने मिल रही बड़ी संख्या शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किए है।
आपको बता दें कि लगातार ये शिकायत आ रही थी कि डिजी लॉकर एवं परिवहन एप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों को क्षेत्रीय पुलिस विभाग परिवहन अधिकारियों द्वारा वैध नहीं माना जाता है। जबकी भारत सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर में रखने या एम परिवहन एप पर भी ऐसे अभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान की गई है।
इसी प्रकार इंश्योरेंस इनफॉरमेशन बोर्ड द्वारा भी नए एवं पुराने वाहनों के बीमा विवरण वाहन को डेटाबेस पर अपलोड करने की सुविधा दी गई है फिर भी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी एवं परिवहन विभाग के अधिकारी इन्हें वेद नहीं मान रहे हैं। इस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिये है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत समाज को डिजिटली संपन्न एवं सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सार्थक प्रयास कर रही है इसलिए अब क्षेत्रीय पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की डीजी लॉकर प्लेटफार्म या एमपरिवहन एप पर उपलब्ध सभी डॉक्यूमेंट को वैध माना जाए तथा उन्हें परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के सामान्य ही समझा जाएगा
परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह ने क्षेत्रीय पुलिस से परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर निर्देशों का पालन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।