ग्वालियर हाई कोर्ट में रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता के तर्क सुनकर सब हैरान रह है। दरअसल आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए पीड़िता ने कहा कि उसने अपने मोबाइल से खुद के दुष्कर्म का वीडियो बनाया है। इस पर कोर्ट ने हैरान होते हुए कहा कि क्या ये संभव है, जिसके साथ दुष्कर्म हो वही उसका वीडियो बना रही है।
कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला
कोर्ट ने इस रेप मामले के सभी तथ्यों को सुनने के बाद वीडियो सीडी को महाधिवक्ता कार्यालय में पेश करने का आदेश दिया। साथ कहा कि शासकीय अधिवक्ता वीडियो सीडी बिना सेव किए देखें और कोर्ट को अवगत कराएं कि संबंध सहमति से हैं या फिर जबरदस्ती। अब मामले पर सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
बता दें कि ग्वालियर जिले के बिलौआ थाने में पिछले साल 16 दिसंबर को एक विवाहिता ने जितेंद्र बघेल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एफआईआर के दौरान पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि जब आरोपी उसका रेप कर रहा था, उस वक्त वह खुद अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना रही थी।
खारिज हुई आरोपी की जमानत
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 164 के तहत महिला का बयान दर्ज किया। इसके बाद जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की तरफ से डबरा कोर्ट में जमानत के लिए अपील की गई थी, लेकिन पीड़िता के विरोध के कारने जमानत खारिज कर दी गई।
ये कैसे संभव है कि…
फिर इसके बाद जितेंद्र ने ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसकी ओर से अधिवक्ता संगीता पचौरी ने तर्क देते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी जमीन बेची थी। उसने जमीन के रुपये पीड़िता के पति को उधार दिए थे। जब उसने रुपये वापस मांगे तो महिला ने जितेंद्र दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। 36 दिन बाद पीड़िता ने घटना की शिकायत की। वहीं पीड़िता स्वीकार किया है कि उसने खुद वीडियो बनाया है ये कैसे हो सकता है।