दीपावली का त्योहार आने वाला है। लोग पटाखे जलाने के लिए उत्सुक है। लेकिन दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सरकार ने एक फरमान जारी किया है। जिसमें राजधानी में पटाके जलाने पर 200 रूपये के जुर्माने की घोषणा की है। साथ ही 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं। इसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से दी है।
408 टीमों का गठन
दरअसल उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पटाखों का खरीदने और उन्हें फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा साथ ही 6 महीने की जेल की सजा भी काटनी पड़ेगी। इसके अलावा जो पटाखों की स्टोरेज करेगा और उनकी बिक्री करेगा तो उसपर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही तीन साल की जेल होगी। इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 408 टीमें बनाई गई हैं।
210 टीमें असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में काम करेंगी। आयकर विभाग ने भी 165 टीमें और दिल्ली पुलिस 210 टीमें बनी हैं। वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की और से भी 33 टीमें तैनात रहेंगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 2,917 किलो पटाखे जब्त किए हैं।
‘दिये जलाओ पटाखे नहीं’ मुहिम छेड़ेगी सरकार
वहीं गोपाल राय ने बताया है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने के लिए ‘दिये जलाओ पटाखे नहीं’ मुहिम छेड़ी जाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दिये प्रज्वलित करेगी। आपको बता दें कि ये आदेश अगले साल यानी कि 1 जनवरी तक जारी रहेगा। पिछले दो साल से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ठोस कदम उठा रही है।
मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
बता दें कि बीते दिनों बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जरूर दायर की थी। जिसमें उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को संस्कृति के खिलाफ बताया था। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने उल्टा उन्हें ही फटकार लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि क्या बढ़ता हुआ प्रदूषण आपको दिखाई नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है ये नहीं बदलेगा।
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