इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है इसमें ऐसे टैक्सपेयर्स को भी नोटिस मिल सकता है जिनका टैक्स पहले ही कट चुका है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए एक नया अपडेट सामने आया है जो आने वाले दिनों में इनकम टैक्सपेयर्स को जल्द ही नोटिस भेजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि नोटिस भेजने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स से जुड़े विवादों को कम करने का प्रयास कर रहा है अभी सिर्फ उन टैक्सपेयर्स को ही इनकम टैक्स से नोटिस मिलने वाला है जो टैक्स समय से नही भर रहे हैं और जिनके बारे में डिपार्टमेंट के पास कुछ पुख्ता जानकारियां हैं
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बजट में इनकम टैक्स को लेकर बढ़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी महीने 1 फरवरी को पेश बजट के दौरान टैक्स विवादों को कम करने की नई शुरूआत की और ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2009-2010 तक के 25 हजार रुपये तक की टैक्स डिमांड के बकाए खत्म किए जाएंगे। और 2010-2011से 2014-2015 की अवधि के दौरान 10 हजार तक का बकाए मामले भी खत्म किए जाएंगे। इससे 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को काफी लाभ होगा। आयकर डिपार्टमेंट में जिनका टीडीएस तो कटा है लेकिन आईटीआर फाइल नहीं किया गया है असेसमेंट ईयर 2023-2024के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक थी उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड आईटीआर भरने का समय था