Dharmendra property legal heirs: 24 नवंबर, 2025 को 89 वर्ष की आयु में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से फिल्म जगत शोक में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अपनी एक्टिंग और सफल ब्रांड एंडोर्समेंट के दम पर उन्होंने 400 से 450 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति, जिसमें मुंबई का आलीशान बंगला, खंडाला और लोनावला में फार्महाउस और गरम-धरम रेस्टोरेंट चेन में निवेश शामिल है, अर्जित की। अभिनेता अपनी व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ निजी जीवन के कारण भी सुर्खियों में रहे थे, जहाँ उन्होंने दो शादियाँ कीं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें चार बच्चे—सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल, और विजेता देओल हैं। उनकी दूसरी शादी हेमा मालिनी से हुई, जिनसे उन्हें दो बेटियाँ—ईशा देओल और अहाना देओल हैं।

अब सवाल यह उठता है कि उनकी इतनी बड़ी संपत्ति का वारिस कौन होगा और उसका बँटवारा किस प्रकार होगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, संपत्ति के बँटवारे के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) और हाल के कानूनी फैसलों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
जायदाद के कानूनी वारिस
दिल्ली हाई कोर्ट के वकील कमलेश कुमार मिश्रा के अनुसार, 2023 के रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन फैसले के बाद, भले ही किसी शख्स की दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत वैध न मानी जाए, फिर भी उस शादी से हुए बच्चे कानून की नजर में वैध माने जाएँगे।
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धारा 16 (1) (Section 16 (1)) के तहत, इन बच्चों को अपने माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति (Self-Acquired Property) पर पूरा हक मिलेगा।
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यह हक केवल माता-पिता की संपत्ति तक सीमित रहेगा, उन्हें पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) पर सीधा अधिकार नहीं मिलेगा।
इस कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, धर्मेंद्र की संपत्ति के सभी छह बच्चों को वारिस माना जाएगा, भले ही दूसरी शादी वैध न हो।
किसको कितना मिलेगा हिस्सा?
Dharmendra की पूरी संपत्ति को कानूनी रूप से उनके सभी वैध वारिसों के बीच बराबर बाँटा जाएगा।
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हिस्सा पाने वाले वारिस (Equal Share Holders):
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प्रकाश कौर (पहली पत्नी)
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सनी देओल (पहले विवाह से पुत्र)
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बॉबी देओल (पहले विवाह से पुत्र)
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अजीता देओल (पहले विवाह से पुत्री)
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विजेता देओल (पहले विवाह से पुत्री)
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ईशा देओल (दूसरे विवाह से पुत्री)
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अहाना देओल (दूसरे विवाह से पुत्री)
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हेमा मालिनी (दूसरी पत्नी) को हिस्सा नहीं: रिपोर्टों के अनुसार, क्योंकि उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता है, इसलिए हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा।
संक्षेप में, Dharmendra की संपत्ति को उनकी पहली पत्नी और सभी छह बच्चों के बीच बराबर भागों में बाँटा जाएगा, बशर्ते उन्होंने कोई वसीयत (Will) न बनाई हो। यदि वसीयत मौजूद है, तो संपत्ति का बँटवारा वसीयत के प्रावधानों के अनुसार होगा।