Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार ने लखनऊ में दो महीने के लिए धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक बारावफात, विश्वकर्मा पूजा, महात्मा गांधी जयंती, नवरात्रि, विजयादशमी, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा को देखते हुए यह धारा लागू की गई है। इसके साथ ही अब राजधानी Lucknow में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अधिक भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह धारा 15 सितंबर 2024 से 13 नवंबर 2024 तक लागू रहेगी।
निर्धारित विरोध स्थल पर ही करना होगा प्रदर्शन
Lucknow पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक सितंबर से नवंबर तक कई महत्वपूर्ण त्यौहारों के साथ ही कई प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से पहले से निर्धारित विरोध स्थल इको गार्डन के अलावा किसी भी सरकारी कार्यालय, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन के आसपास किसी भी व्यक्ति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए नो-फ्लाइंग जोन रहेगा।
इनके प्रवेश पर भी रोक रहेगी
राजधानी Lucknow के सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से शूटिंग, ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी तथा अग्निशमन संबंधी उपकरणों व सामग्रियों और हथियारों के साथ आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
सत्यापन जरूरी होगा
सभी जरूरी सामान पहुंचाने वाली कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही राजधानी के सभी मकान मालिकों को किराएदार रखने से पहले पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है। बिना सत्यापन के किराएदार रखने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी या किराएदार निर्देशों का उल्लंघन कर कोई घटना करता है और उसका सत्यापन नहीं कराया जाता है तो मकान मालिकों और नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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दंडनीय अपराध
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 222 के साथ अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यदि इस आदेश को बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो राजधानी में 13 नवंबर तक धारा 163 लागू रहेगी।