न CM ऑफिस जा सकेंगे, न कोई फाइल साइन करेंगे… सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी Arvind Kejriwal को जमानत

Arvind Kejriwal interim Bail supreme court

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) को देखते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Interim Bail) को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर (Arvind Kejriwal Bail Conditions) एक जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा।

जमानत के दौरान कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा केस से जुड़ी कोई भी आधिकारिक फाइल पर भी उनकी पहुंच नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे। एलजी की मंजूरी मिलने के बाद ही वह किसी भी जरूरी आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे।

इन शर्तों पर मिली केजरीवाल को जमानत (Arvind Kejriwal Bail Conditions)

  1. केजरीवाल को 50 हजार रुपए के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी।
  2. मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे केजरीवाल।
  3. केजरीवाल अपनी ओर दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो।
  4. वर्तमान मामले में केजरीवाल अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
  5. वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे।
  6. मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।

यह भी पढ़ें : Arvind Kejriwal की जमानत पर Akhilesh Yadav का रिएक्शन, कहा- सत्य की एक और जीत…

Exit mobile version