Supreme Court: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई। इस मामले को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। फिलहाल इन सबके बीच Supreme Court ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हत्या मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 20 अगस्त को होगी।
पूरे देश में जताया जा रहा विरोध
आपको बता दें कि अस्पताल की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद कोलकाता समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हो रही है। आईएमए ने इस मामले में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान भी किया था। इसके अलावा आईएमए ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की थी। इसके साथ ही आईएमए ने पीएम मोदी से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की भी मांग की थी। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। साथ ही मुख्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है।
अस्पताल के पास धारा 163 लागू
वहीं, कोलकाता पुलिस ने रविवार 18 अगस्त से 24 अगस्त तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने और भीड़-भाड़ पर रोक रहेगी। महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आने के बाद आरजी कर अस्पताल विरोध-प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है।
एक आदेश में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास बीएनएस की धारा-163(2) लागू की है। इसमें कहा गया है कि अस्पताल के आसपास के क्षेत्र से श्यामबाजार फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग तक प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।