नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के हाबो-हवा में प्रदूषित हवा भारी मात्रा में है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली एनसीआर के इलाके में लोग इस दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार कई तरह के नियम लागू कर रही है, यहां के सड़क किनारे में स्थित पेड़-पौधों पर टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे धूल के कण हवा में न मिले और बढ़ते पॉल्यूशन पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकें. अब इसी बीच दिल्ली सरकार ने बढ़ा फैसला लेते हुए 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला लिया है.
बड़े गैस चैंबर में तब्दील हुआ दिल्ली एनसीआर
हाल ही में दिल्ली एनसीआर बड़े गैस चैंबर में तब्दिल हो गया है. बढ़ते प्रदूषित हवा के कारण यहां पर ग्रेप-4 नियम लागू कर दिया है. वहीं अब राजधानी में 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम को लागू कर दिया है. सरकार ने बीएस-3 और बीएस-4 के डीजल कार पर बैन लगा दिया है. अगर राजधानी में ऑड-ईवन नियम की बात करें तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि,’ राष्ट्रीय राजधानी में ऑड एंड ईवन नियम 13 से 20 नवंबर यानी एक सप्ताह तक लागू रहेंगे. इसके बाद एक सप्ताह के नतीजों की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा. ‘
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जानिए क्या है कि ऑड एंड ईवन रूल
बता दें कि 13,15,17 और 19 नवंबर जो कि ऑड तारीख हैं इस दिन दिल्ली में जिस गाड़ी के नंबर प्लेट के अंत में 1,3,5,7 और 9 जैसे ऑड नंबर होंगे सिर्फ वही गाड़ी चलेगी. वहीं ठीक इसी तरह 14,16,18 और 20 नवंबर के दिन जिस गाड़ी के नंबर प्लेट के अंत में 0,2,4,6 और 8 नंबर होंगे सिर्फ वही राजधानी की सड़को पर चलेंगी. इसके बाद आने वाले नतीजों की समीक्षा की जाएगी और फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा. 6 नंवबर यानी 6 नवंबर को दिल्ली में एक्यूआई को 400 के पार दर्ज किया गया है. गंभीर श्रेणी में माना जाता है.