Breaking: एफएसडीए कोर्ट ने घटिया खाद्य पदार्थ और गुणवत्ता मानकों का ध्यान नहीं रखने के कारण ताज होटल सहित 6 प्रतिष्ठानों पर 1.90 लाख का जुर्माना लगाया है।
एडीएम सिटी पूर्वी अमित कुमार द्वारा की गई नमूनों की जांच की रिपोर्ट आने के बाद दायर याचिका पर सुनवाई की गई। जिसमें 1.90 लाख का जुर्माना लगाया गया।
होटल ताज पर मिथ्याछाप मिनरल वाटर के लिए ₹50000, डे टू डे रिटेल स्टोर भवानी बाजार पर मिथ्या छाप श्याम भोग आटा बेचने के लिए ₹50000, सरस आपूर्ति तकरोही रोड इंदिरा नगर और अली मीट शॉप 60 फीत रोड, जानकीपुरम पर बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ बेचने पर ₹30000 और एक के इंटरप्राइजेज आदिल नगर पर ₹15000 का जुर्माना लगाया।