समाजवादी पार्टी के पूर्व संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई थी। जिसपर अब उप चुनाव होने है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं रामपुर के विधायक आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है जिसके बाद से रामपुर सीट भी खाली है। अब रामपुर विधानसभा सीटों पर भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मैनपुरी और रामपुर में होने वाले उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी।
बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उप चुनाव के साथ-साथ ओडिशा के पदमपुर, बिहार के कुढ़नी, राजस्थान के सरदारशहर और छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा सीटों पर उप चुनाव कराए जाएंगे।
10 दिसंबर तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया
वहीं मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नामांकन के लिए आखिरी तारीख 17 नवंबर होगी। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो वहीं 21 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 5 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कराने की घोषणा की है।
क्यों सुनाई रामपुर के विधायक को सजा
लंबी बीमारी के बाद पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन बाद मैनपुरी सीट खाली घोषित की गई। तो वहीं पिछले दिनों हेट स्पीच केस में रामपुर से लगातार दसवीं बार विधायक चुने गए आजम खान दोषी करार हुए। जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई।
इन इलाकों में सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती
इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर की खाली सीट के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इसलिए मैनपुरी विधानसभा सीट के साथ ही रामपुर में भी विधानसभा उप चुनाव का ऐलान किया गया है। चुनाव की घोषणा होते ही मैनपूरी और रामपुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब इन दोनों इलाकों में सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती। इसके अलावा किसी नई परियोजना को भी यहां पर शुरू नहीं किया जाएगा।
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