Punjab: विधायकों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में ‘एक विधायक – एक पेंशन’ कानून पर मुहर लग गई है। इसका मतलब अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। इससे जुड़े विधेयक को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है।
वहीं, इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा। गौरतलब है कि आज इस कानून के लागू होने से विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है।
बता दें कि विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इसके बाद, आगे के हर एक कार्यकाल के लिए अलग 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। वर्तमान समय में 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है। हालांकि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगी।
इससे पहले एक से ज्यादा बार विधायक चुने जाने पर अलग-अलग कार्यकाल के लिए पेंशन मिला करती थी। लेकिन अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले गज़ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। इससे जनता के टैक्स का बहुत पैसा बचेगा।’