Meerut News : हस्तिनापुर में चलता है मंत्री दिनेश खटीक का ‘‘राज’’, मंत्री का दबाव, एक साल बाद भी नहीं लगी चार्जशीट

Meerut जिले के हस्तिनापुर इलाके में प्रदेश सरकार के जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक पैरलर अपनी अलग ही सरकार चला रहे है, यहां मंत्री जी का रसूख और राज दोनो ही चलते है।

Meerut News :-मेरठ जिले के हस्तिनापुर इलाके में प्रदेश सरकार के जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक पैरलर अपनी अलग ही सरकार चला रहे है, यहां मंत्री जी का रसूख और राज दोनो ही चलते है। मंत्री की दबंगई और रसूख का अंदाज़ा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र हस्तिनापुर में आने वाले थानों की पुलिस उनके इशारें पर ही काम करती है, तभी तो हस्तिनापुर थाने में दर्ज एक मामलें में एक साल से उपर का वक्त बीत जाने के बाद अभी तक चार्जशीट नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामलें में नामजद आरोपी मंत्री दिनेश खटीक के करीबी है और गाहे-बगाहे मंत्री दिनेश खटीक के कामों में आरोपियों की ही चलती है।

ये था पूरा मामला

हस्तिनापुर के पलड़ा गांव में 9 अप्रैल 2023 में एक हिन्दु युवक विशु की मुस्लिम समुदाय के युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, दरअसल विशु पर आरोप ये था कि उसने मुस्लिम समुदाय की युवती के साथ छेड़छाड़ की थी और इस मामलें में खूब हंगामा भी हुआ था और फिर उसके बाद होली वाले दिन उसी मुस्लिम युवती के घर के सामने हंगामा काटा था। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के युवकों ने विशु की हत्या कर दी थी, पुलिस ने इस मामलें में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था, 10 अप्रैल 2023 में विशु के अंतिम संस्कार में करीब 500 से 600 लोग थे, बकौल पुलिस उनमें से कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात लोग पलड़ा गांव में मंदिर चौराहे के पास आकर रूक गए और उन्होंने मुस्लिम समुदाय पक्ष के लोगो के घरों में ना केवल तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी भी कर दी, पुलिस ने अनियंत्रित भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की की।

पुलिस दर्ज कराई एफआईआर, पर नहीं लगा पाई चार्जशीट

कमाल देखिए और मंत्री दिनेश खटीक की हनक देखिए कि पुलिस उसी एफआईआर में एक साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी चार्जशीट नहीं लगवा पाई जो उसने खुद ही दर्ज कराई थी। यानि की पुलिस ही वादी थी, उस वक्त हस्तिनापुर थाने में तैनात दरोगा मुनेशपाल सिंह की ओर से 14 ज्ञात और करीब 150 अज्ञात लोगो के खिलाफ़ धारा 427, 336, 435, 353, 332, 148 और 147 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज तक भी इस मामले में चार्जशीट नहीं लगी है, जबकि नियम ये है कि 90 दिन के भीतर आपको कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होगी

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