नई दिल्लीः मुंबई के एक रहने वाले शख्श ने अपना दुःख व्यक्त करते हुए बताया की उन्होंने 1 साल में 4 लाख रुपए कमाए लेकिन जब उन्होने अपना अकाउंट देखा तो उसमे सिर्फ 3.60 लाख ही आये थे। उन्होंने अपनी इस कमाई पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG दिया। इतना ही नहीं अब उन्हें अपने टोटल इनकम पर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
अनुभव की ही तरह कई लोगो की भी यही शिकायत है की उन्हें अपने ही कमाए पैसों पर काफी अधिक टैक्स देना पड़ता है। अब इन सभी इन्वेस्टर्स की नजर 1 फ़रवरी को पेश होने वाले बजट पर है। इन सभी की मांग यह है की पहली- STT खत्म हो और दूसरी- LTCG कम किया जाए।
STT को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG की जगह ही लाया गया था , लेकिन LTCG हटा नहीं। अब इन्वेस्टर को कमाई पर दोनों टैक्स देने पड़ते हैं। इनके बाद जो कुल कमाई बचती है उस पर इनकम टैक्स भी लगता है। STT 2004 में लागू हुआ था जब वित्त मंत्री पि.चिदंबरम थे।
(उज्ज्वल चौधरी)