शुक्रवार, अक्टूबर 2, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • बिहार
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • मध्य प्रदेश
    • पंजाब
  • क्राइम
  • बिजनेस
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍

Supreme Court: मानहानि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी क्यों कहा अब इसको आपराधिक श्रेणी से हटाने का समय आ गया

सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि कानून पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इसे आपराधिक अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है। इससे प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ सकती है।

by SYED BUSHRA
सितम्बर 23, 2025
in राष्ट्रीय
Supreme Court statement on criminal defamation law in India
Share on FacebookShare on Twitter

Supreme Court Key Statement on Defamation: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अब मानहानि के मामलों को आपराधिक श्रेणी से हटाने का समय आ गया है। इससे पहले 2016 में कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। उस समय यह कहा गया था कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकारों में आता है।

मामला और पृष्ठभूमि

यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। उन्होंने न्यूज आउटलेट द वायर को जारी समन को चुनौती दी थी। मामला 2016 की उस रिपोर्ट से जुड़ा है जिसमें दावा किया गया कि प्रोफेसर अमिता सिंह जेएनयू के कुछ शिक्षकों के समूह की प्रमुख थीं, जिन्होंने 200 पन्नों का एक डोजियर तैयार किया। डोजियर में जेएनयू को “संगठित सेक्स रैकेट का अड्डा” बताया गया और कुछ शिक्षकों पर अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया।

RELATED NEWS

Cancer Drug Price: 2,700 की दवा पर 27,000 की बिक्री ,सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिन-दहाड़े लूट-खसोट का मामला

Cancer Drug Price: 2,700 की दवा पर 27,000 की बिक्री ,सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिन-दहाड़े लूट-खसोट का मामला

सितम्बर 23, 2026
Reel Controversy: MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, इन्फ्लुएंसर को कालिख पोती, सिर पर चप्पल रख क्यों मंगवाई माफी

Supreme court Arrest Rules :गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई तो कार्रवाई होगी गैरकानूनी, किससे लेनी होगी अनुमति

सितम्बर 21, 2026

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा, “मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस सब को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए।” इस टिप्पणी के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो द वायर का पक्ष रख रहे थे, ने कानून में सुधार की जरूरत पर सहमति जताई।

भारत में आपराधिक मानहानि

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत भारत में मानहानि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां मानहानि अपराध की श्रेणी में आती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में यह कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन संवैधानिक रूप से वैध है और यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है।

विशेषज्ञों की राय और आगे की संभावनाएँ

कोर्ट की हाल की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि अब मानहानि कानून में सुधार की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मानहानि को आपराधिक अपराध की श्रेणी से हटाया गया, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की भूमिका और मजबूत होगी।

Tags: Defamation LawFreedom of ExpressionSupreme Court
Share196Tweet123Share49

SYED BUSHRA

Related Posts

Cancer Drug Price: 2,700 की दवा पर 27,000 की बिक्री ,सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिन-दहाड़े लूट-खसोट का मामला

Cancer Drug Price: 2,700 की दवा पर 27,000 की बिक्री ,सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिन-दहाड़े लूट-खसोट का मामला

by Kirtika Tyagi
सितम्बर 23, 2026

कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर पर सुप्रीम कोर्ट...

Reel Controversy: MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, इन्फ्लुएंसर को कालिख पोती, सिर पर चप्पल रख क्यों मंगवाई माफी

Supreme court Arrest Rules :गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई तो कार्रवाई होगी गैरकानूनी, किससे लेनी होगी अनुमति

by SYED BUSHRA
सितम्बर 21, 2026

Supreme Court Arrest Rules: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 21 सितंबर को गिरफ्तारी से जुड़े अहम नियम तय किए। कोर्ट ने...

GBU Student को नोटिस जारी करना पड़ा भारी, मजिस्ट्रेट सस्पेंड,सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

GBU Student को नोटिस जारी करना पड़ा भारी, मजिस्ट्रेट सस्पेंड,सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

by Kirtika Tyagi
सितम्बर 10, 2026

ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र अक्षत त्रिपाठी को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन में शामिल होने के...

Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राहुल गांधी कोई VVIP नहीं, जल्द सुनवाई चाहिए तो प्रक्रिया अपनाएं

Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राहुल गांधी कोई VVIP नहीं, जल्द सुनवाई चाहिए तो प्रक्रिया अपनाएं

by SYED BUSHRA
सितम्बर 10, 2026

Rahul Gandhi Defamation Case Supreme Court: राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट...

Supreme Court CJP Protest Case

CJP Protest: छात्रों को नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट से मांगा जवाब

by SYED BUSHRA
सितम्बर 9, 2026

 Supreme Court CJP Protest Case:CJP के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा एक छात्र...

Next Post
Albania artificial intelligence minister corruption issue

Albania में हुआ कमाल! AI को ही बना दिया मिनिस्टर, क्या डिजिटल मंत्री डिएला भ्रष्टाचार मिटा पाएगी

UP News: जानें फतेहपुर की रेशमा को दीपू ने क्यों जिंदा फूंका, फिर पुलिस ने कुछ इस अंदाज में जल्लाद को ठोका

UP News: जानें फतेहपुर की रेशमा को दीपू ने क्यों जिंदा फूंका, फिर पुलिस ने कुछ इस अंदाज में जल्लाद को ठोका

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • दिल्ली
    • बिहार
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • मध्य प्रदेश
    • पंजाब
  • क्राइम
  • बिजनेस
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In