Goods and Services Tax : देश में कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों और इनका सेवन करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार इन प्रोडक्ट पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दर बढ़ाने की योजना बना रही है। इस खबर ने न केवल इन प्रोडक्ट का सेवन करने वालों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि इसका असर मंगलवार को शेयर बाजार में भी दिखा।
GST काउंसिल मीटिंग में होगा अंतिम फैसला
सूत्रों के अनुसार, बताया जा रहा है, कि तंबाकू और बेवरेज उत्पादों पर मौजूदा 28% GST दर को बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह निर्णय जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा लिया गया है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 21 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।
35% GST दर का प्रस्ताव
एक अधिकारी ने बताया कि GoM ने तंबाकू और बेवरेज उत्पादों के लिए 35% की विशेष दर पर सहमति जताई है। इस प्रस्ताव में 5%, 12%, 18%, और 28% के मौजूदा टैक्स स्लैब के बाद 35% का नया टैक्स स्लैब शामिल करने की योजना है। इसके अलावा, GoM ने कुल 148 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव का सुझाव दिया है।
जानें क्या है GST की व्यवस्था
फिलहाल, किताबें, दूध जैसे आवश्यक सामानों पर 5% की न्यूनतम जीएसटी दर लागू है, जबकि लग्जरी और गैर-आवश्यक वस्तुओं जैसे कार, वाशिंग मशीन, सिगरेट, और तंबाकू उत्पादों पर 28% की उच्चतम दर लगाई जाती है।
GST का इतिहास
बता दें, कि 1 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया था, जिसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। इसके तहत वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स सहित 17 करों को समाप्त कर एक समान कर प्रणाली लागू की गई थी।