Arvind Kejriwal को सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

Arvind Kejriwal

New Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है. लाइव लॉ की कवरेज के अनुसार, याचिका सुरजीत सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत की गई है.

दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार (21 मार्च, 2024) को गिरफ्तार कर लिया. यह घटनाक्रम केंद्रीय जांच एजेंसी के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में उनकी (केजरीवाल की) 10 दिन की हिरासत के अनुरोध के साथ मेल खाता है, जिसमें प्राथमिक साजिशकर्ता के रूप में उनकी भूमिका का दावा किया गया है.

क्या थी दलील?

अदालती कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे राजू ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव में अपने अभियान को वित्तपोषित करने के लिए कथित तौर पर ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों से 100 करोड़ रुपये का अनुरोध किया था.

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राजू ने यह भी कहा कि जांच से पता चला है कि गोवा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए 45 करोड़ रुपये चार हवाला मार्गों के माध्यम से भेजे गए थे. 

केजरीवाल के वकील ने क्या दी दलील?

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि यह भारत के इतिहास में पहली घटना है जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया है. सिंघवी ने तर्क दिया कि केवल वित्तीय लेनदेन के बारे में संदेह गिरफ्तारी के लिए वैध आधार के रूप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई के लिए आगे की जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. इसके अलावा, सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी के अधिकार को गिरफ्तारी की आवश्यकता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कोई अनिवार्य कारण नहीं है. उन्होंने आम आदमी पार्टी के चार अन्य वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रकाश डाला और चुनाव से पहले असमान व्यवहार का सुझाव दिया. इसके अलावा, सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का तर्क उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित अनियमितताओं के इर्द-गिर्द घूमता है.

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