नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक विवादित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल मस्जिद पक्ष की एक याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।
मुस्लिम पक्षकारों ने वाराणसी के ज्ञानवापी क्षेत्र की तरह मथुरा में ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह कदम गुरुवार (14 दिसंबर) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के मद्देनजर आया है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास स्थित ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी। यह कदम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बड़े विवाद का हिस्सा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्षकारों ने फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।