छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसी आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। अब राज्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता आसान हो गया है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। साल 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 58 फीसदी आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी किया था।