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Lakhimpur Kheri Case: Ashish mishra की जमानत रद्द करने की मांग पर SC ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिसन

Lakhimpur Kheri Case: Ashish mishra की जमानत रद्द करने की मांग पर SC ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया. इसके साथ ही, कोर्ट ने 10 मार्च को एक गवाह पर हमला होने की जानकारी पर कहा कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे. होली की छुट्टी के बाद मामला सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले, याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर बीती रात हमला किया गया. इस मामले में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. लखमीपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती दी और इस संबंध में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

जमानत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह संभव है कि गाड़ी के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारियों से खुद को बचाने के लिए रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की हो. गौरतलब है कि तिकोनिया निघासन विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल तीन अक्टूबर को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी की ओर से 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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