नई दिल्ली। कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने के कारण तमिलनाडु सरकार ने याचिका डाली थी जिस पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम विशेष जानकारी नही रखते। बता दें कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की 28 अगस्त को होने वाली बैठक में अगले पखवाड़े के लिए पानी छोड़ने का फैसला करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना यह भी है कि हमारे पास इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञता नहीं है। उन्होंने जल प्रबंधन प्राधिकरण से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होनी है।
कर्नाटक सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
गौरतलब है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने कहा कि, कर्नाटक ने तमिलनाडु को कावेरी नदी को जल दिए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। शिवकुमार ने कहा कि राज्य और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेगी। शिवकुमार सेना के पास जल प्रबंध का कार्यभार भी है, उन्होंने कहा कि किसानों और राज्य की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में जल साझा के मुद्दे को लेकर अपील दायर की थी और वहीं सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सालों से चल रहे जल साझा करने के मामले को लेकर सुनवाई के लिए पीठ का गठन करेगा ।