नई दिल्ली।New Election Commissioner के नियुक्ति पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाने का फैसला दिया और मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च तय की है।
अलग आवेदन दायर करने की सलाह
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की और चयनित दोनों New Election Commissioner की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा किया गया है। इसलिए दुसरे तथ्य को इंगित करते हुए एक अलग आवेदन दायर करें। जिसके बाद पीठ ने 2023 के कानून के अनुसार की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, आम तौर पर और आम तौर पर, हम अंतरिम आदेश के माध्यम से किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं।
क्या है पुरा मामला
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा 2023 में New Election Commissioner की नियुक्ति को लेकर कानुन बनाए गए थे। जिसके अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को की जाने बाली सिफारिश के लिए चयन समिति के सदस्यों में से CJI को शामिल नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। कोर्ट में मामला होनें के बाद भी नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।