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SIM Card Rules: आपके नाम पर किसी और ने तो नहीं लिया सिम? ऐसे करें तुरंत चेक

DoT ने मोबाइल यूजर्स को अपने नाम पर जारी सिम कार्ड के दुरुपयोग को लेकर सावधान किया है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत नियमों के उल्लंघन पर तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यूजर्स Sanchar Saathi के जरिए अपने नाम पर एक्टिव मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं।

by Sadaf Farooqui
सितम्बर 22, 2026
in Tech
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SIM Card Rules: सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल अब भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल यूजर्स को अपने नाम पर जारी सिम कार्ड को किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए न देने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक फर्जी तरीके से सिम जारी करवाने, टेलीकॉम आइडेंटिफायर के गलत इस्तेमाल या IMEI नंबर से छेड़छाड़ जैसे मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

तीन साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माना

21 सितंबर को जारी एडवाइजरी में DoT ने बताया कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत ऐसे उल्लंघनों पर तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह चेतावनी उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनके दस्तावेजों का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना मोबाइल कनेक्शन लेने में किया गया हो।

आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, ऐसे करें चेक

DoT ने लोगों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर अपने नाम और पहचान दस्तावेजों से जुड़े मोबाइल कनेक्शनों की जांच करें। इसके लिए Sanchar Saathi Portal का इस्तेमाल किया जा सकता है।

वेबसाइट पर जाकर ‘Know Mobile Connections in your name’ विकल्प चुनें। इसके बाद अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। मोबाइल पर आए OTP को भरने के बाद आपके नाम से जुड़े मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देंगे।

अगर सूची में कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने जारी नहीं कराया है या इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसे पोर्टल के जरिए रिपोर्ट किया जा सकता है।

कितने सिम रख सकते हैं?

नियमों के अनुसार सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन है।

Tags: DoT Advisorysim card rules
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Sadaf Farooqui

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