Jharkhand Land Scam Case: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने 22 मई, 2024 को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोकसभा चुनाव को लेकर सोरेन को अंतरिम जमानत (Hemant Soren Bail) देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है तो ऐसे में गिरफ्तारी की चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता।” मामले में मंगलवार (21 मई, 2024) को भी कोर्ट में बहस हुई थी। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तो ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मंगलवार और बुधवार को दलील दी।
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि यह 8.86 एकड़ जमीन का मामला है और हेमंत सोरेन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सभी रिकॉर्ड सही है तो ऐसे में कोई विवाद नहीं बनता। वहीं एसवी राजू ने कहा कि ऐसा कहना गलत है कि इसमें विवाद नहीं बनता।