Supreme Court : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता अरविंद केजरीवाल को 10 मई को तिहाड़ जेल से रिहा करके उन्हें 2 जून तक की अवधि के लिए अंतरिम ज़मानत पर भेजा गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से केजेरीवाल को अब एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, केजरीवाल अपनी अंतरिम ज़मानत को एक सप्ताह आगे बढ़ाने की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भी उनकी अंतरिम ज़मानत को लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी।
इसके अनुसार ये साफ है कि केजरीवाल को कोर्ट के आदेशानुसार 2 जून को ही जेल में वापिस जान होगा। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल अपनी ज़मानत की अर्जी पर तुरंत सुनवाई चाहते थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सूचीबद्ध के जाने पर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे, क्योंकि मुख्य केस में फऐसला अभी सुरक्षित है।
दरअसल, केजरीवाल ने स्वास्थ्य़ में सुधार न देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम ज़मानत को 7 दिन तक बढ़ाने की अपील की थी। कोर्ट में अपनी बात रखते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है और उनकी किडनी में भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए केजरीवाल को डॉक्टरों ने PET-CT स्कैन के साथ कई और टैस्ट भी कराने के ले कहा है।