UP News: लखनऊ में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद (Bakrid) समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई ‘कुर्बानी’ नहीं होगी और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नियमानुसार होगा. आदेश बकरीद, सावन और मोहर्रम के त्योहारों को देखते हुए जारी किए गए हैं.
आपको बता दे आदेश में आगे कहा गया है की ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलिंडर और हथियार आदि विधान भवन के एक किलोमीटर के दायरे में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. खुले स्थानों या छतों पर पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें, विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री रखना भी प्रतिबंधित है. ड्रोन से निगरानी की जाएगी और आदेशों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी.