‘लव जिहाद’ पर मिलेगी उम्र कैद, जानें योगी सरकार के बिल में और क्या-क्या है खास

योगी सरकार यूपी में 'लव जिहाद' के खिलाफ नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। 2020 में बने कानून में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया गया है, जिस पर मंगलवार को सदन में चर्चा हो सकती है।

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। 2020 में बने कानून में संशोधन के लिए बिल लाया गया है, जिस पर मंगलवार को सदन में चर्चा हो सकती है। ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ को सोमवार को सदन में पेश किया गया था और अब इस पर चर्चा की तैयारी है।

इस संशोधित बिल में प्रावधान है कि लव जिहाद का आरोप सही साबित होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। खबर है कि इस संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है।

‘लव जिहाद’ पर होगी उम्रकैद की सजा

यूपी (Uttar Pradesh) सरकार ने इस कानून का दायरा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि 2020 में बने नियम का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। इसलिए इसमें कई चीजों को शामिल किया गया है और सजा भी बढ़ाई गई है। अब इसमें उम्रकैद की सजा होगी, जबकि पहले कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान था।

सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा। झूठ बोलकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध माना जाएगा और आरोपियों के खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा। अगर कोई अपने मन से ही धर्म बदलना चाहता है तो उसे मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दो महीने पहले देनी होगी।

लव जिहाद के नए कानून में किन चीजों को माना गया अपराध

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धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की कैद

धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान होगा। यदि एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं और नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे दो महीने पहले डीएम को इसकी जानकारी देनी होगी।

इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में जमानत अर्जी पर विचार करने के लिए सरकारी वकील से इनपुट भी लेना होगा। इसके अलावा सजा इस आधार पर तय होगी कि महिला का स्टेटस क्या है।

 

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