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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन की रोक

उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग द्वारा जिन 23 घरों और दुकानों पर नोटिस लगाया गया था, उन्हें जवाब देने के लिए यह समय दिया गया है।

by Akhand Pratap Singh
October 21, 2024
in Latest News, उत्तर प्रदेश
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Bahraich Bulldozer Action
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Bahraich Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग द्वारा जिन 23 घरों और दुकानों पर नोटिस लगाया गया था, उन्हें जवाब देने के लिए यह समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

बहराइच बुलडोजर एक्शन पर HC का बड़ा फैसला

शनिवार को पीडब्ल्यूडी ने बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया था, जिसमें सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बने निर्माण को हटाने के लिए कहा गया है।

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बहराइच हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई (Bahraich Bulldozer Action) पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।

नोटिस मिलने के बाद लोग अपने घरों से सामान हटाने लगे हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की बात कही गई है, वे 10 से 70 साल पुरानी हैं और उनके मालिक दिहाड़ी मजदूर और किसान हैं।

Tags: Bahraich Bulldozer ActionBahraich News
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