Allahabad High Court: चाइनीज लहसुन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, ताकि लोग लहसुन से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकें। कोर्ट ने फ़ूड सेफ्टी विभाग को भी निर्देश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
दरअसल, चाइनीज लहसुन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता, वकील मोतीलाल यादव, ने अपनी याचिका में कहा है कि 2014 से देशभर में चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध है, फिर भी यह बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की अपील की है।
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याचिका में दावा किया गया है कि चाइनीज लहसुन के उत्पादन में खतरनाक पेस्टीसाइड्स और केमिकल का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा, लहसुन को चमकाने के लिए क्लोरीन से धोया जाता है, जो सेहत के लिए और भी नुकसानदायक है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज लहसुन देशभर में, खासकर लखनऊ में, आसानी से उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने अदालत में चीनी लहसुन के सैंपल के साथ-साथ सामान्य लहसुन भी पेश किया था। फ़ूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि लहसुन की जांच के लिए 15 दिन का समय लगेगा, जिसके बाद यह पता चलेगा कि लहसुन किस प्रकार का है।