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लाउडस्पीकर पर Allahabad हाईकोर्ट का फैसला- 'मस्जिदों पर लाउडस्‍पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं'

लाउडस्पीकर पर Allahabad हाईकोर्ट का फैसला- ‘मस्जिदों पर लाउडस्‍पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं’

Allahabad HC On Loudspeaker: उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर का विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। अबतक मंदिरों और मस्जिदों से 60 हजार से भी ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। यूपी में अभी धार्मिक स्थलों से और भी लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

इलाहाबाद HC का बयान ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक मस्जिद में अजान करने के लिए लाउडस्पीकर (Allahabad HC On Loudspeaker) का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में नहीं आता। इसी टिप्पणी के साथ ही इलाहाबाद कोर्ट ने लाउडस्पीकर लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई दूसरे ठोस आधार नहीं दिए जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका में की गई मांगों गलत बताकर खारिज कर दिया।

लाउडस्पीकर का अभियान यूपी में जारी

उत्तर प्रदेश की सरकार धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराने का अभियान चला रही है। इसके अलावा तेज आवाज में बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर को उतारने की कार्रवाई भी की जा रहा है। मसला है कि पूजा-इबादत की आवाज सिर्फ परिसर तक ही सीमित रहे। यूपी पुलिस भी सीएम योगी के फरमान पर अमल करने में लगी है। इस संबंध में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया, कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

(BY: Vanshika Singh)

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