Rakesh Rathore Arrested: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गुरुवार को उनके आवास से गिरफ्तार (Rakesh Rathore Arrested) कर लिया गया। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। राठौर पर एक महिला द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था और हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
कोतवाली नगर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे एक दिन पहले, बुधवार को हाई कोर्ट ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। पुलिस का कहना है कि राठौर की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
कोर्ट में वकीलों ने क्या दलील दी
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश सीतापुर से सांसद राठौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने यह मामला चार साल बाद दर्ज कराया है और उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि राठौर एक प्रभावशाली नेता हैं जिनके दबदबे के कारण उनकी मुवक्किल को शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई।
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अदालत से सरेंडर के लिए मांगा समय
राठौर के वकील ने अदालत से सरेंडर के लिए समय मांगा जिस पर कोर्ट ने सांसद को दो हफ्ते के भीतर सेशन कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इससे पहले राठौर ने सीतापुर की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। पुलिस ने 17 जनवरी को एक महिला की शिकायत के आधार पर राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राठौर ने शादी का झांसा देकर पिछले चार साल से उसका यौन शोषण किया। जब राठौर की याचिका खारिज हुई और वह मीडिया के सामने आए तो पुलिस ने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया।