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Gyanvapi Case: SC ने मुस्लिम पक्ष से कहा – निचली कोर्ट के आदेश का करें इंतजार

by Web Desk
July 21, 2022
in उत्तर प्रदेश
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Gyanvapi Case: वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) से सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट अब अक्टूबर महीने के अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएल नरसिम्हा की बेंच सुनवाई की. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से एक बार फिर से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया. मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि मसला ये है कि कमिश्नर की नियुक्ति सही नहीं थी.

कमिश्नर की नियुक्ति सही नहीं- मुस्लिम पक्ष

मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील ने कहा कि सर्वे कमीशन की नियुक्ति को लेकर हम बहस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कमिश्नर की नियुक्ति का सही नहीं था. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप अपनी आपत्तियां जाहिर करें. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को कहा कि निचली कोर्ट का आदेश आने दीजिए. आपके कानूनी रास्ते को हम खुला रखेंगे. कोर्ट ने कहा कि यदि निचली अदालत फैसला आपके खिलाफ जाता है तो फिर आपके पास कानूनी विकल्प है.

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पहले निचली अदालत में पूरी हो सुनवाई- SC

कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में हमने ऑर्डर 7 नियम 11 पर सुनवाई करने की सिफारिश के साथ निचली अदालत में सुनवाई ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इस पर मस्जिद कमेटी की तरफ से बताया गया कि निचली अदालत में बहस चल रही है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश सही नहीं था. जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी तो मामला ऑर्डर 7 नियम 11 को लेकर है. अभी तो बात सर्वे कमिश्नर तक आई ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभी उस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए इस पर हम अभी सुनवाई नहीं करेंगे.

निचली अदालत के फैसले का करें इंतजार

जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद पक्ष से कहा कि निचली अदालत में सुनवाई पूरी होने और आदेश आने का इंतजार कीजिए. आपके कानूनी रास्ते को हम खुला रखेंगे. मान लीजिए अगर निचली अदालत का फैसला आपके खिलाफ जाता है तो फिर आपके पास ऊंची अदालत में उसे चुनौती देने के कानूनी विकल्प होंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में इन याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया.

शिवलिंग की पूजा वाली याचिका खारिज

वहीं कोर्ट में ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और जीपीआरएस सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को निचली अदालत में उठाइए. वहीं कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वो सावन के महीने में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला लंबित है. हम ऐसे में कैसे आपको सुनें. आप अपनी याचिका को वापस लें.

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