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Home उत्तर प्रदेश

Ration Shop License: यूपी में राशन की दुकान का लाइसेंस कैसे पाएं? जानिए सरकारी कोटा पाने की पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर राशन की दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। चयन प्रक्रिया के बाद पात्र उम्मीदवारों को लाइसेंस जारी किया जाता है।

by SYED BUSHRA
March 12, 2025
in उत्तर प्रदेश
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Uttar Pradesh ration shop license
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Uttar Pradesh ration shop license उत्तर प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों तक सस्ते दामों पर अनाज और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोलने की अनुमति देती है। समय-समय पर इन दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप भी राशन की दुकान खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या शर्तें हैं और आवेदन कैसे करें, यह सब यहां जानिए।

राशन की दुकान क्या है

राशन की दुकान, जिसे उचित मूल्य की दुकान भी कहा जाता है, सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह दुकानें उन परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराती हैं, जिनके पास राशन कार्ड होता है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मुफ्त या रियायती दरों पर चावल, गेहूं, दाल, चीनी, नमक और खाद्य तेल जैसी जरूरी चीजें देती है।

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राशन की दुकान खोलने के लिए क्या करना होगा

अगर आप राशन की दुकान खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार कुछ शर्तें तय करती है। इन शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक शर्तें

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

जिस क्षेत्र में दुकान खोलनी है, वहां का स्थायी निवासी होना जरूरी है।

आवेदक के पास दुकान चलाने के लिए उपयुक्त जगह होनी चाहिए।

दुकान की सड़क से कम से कम 15 फीट की दूरी होनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग आसानी से पहुंच सकें।

दुकान की लंबाई कम से कम 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए।

दुकान में शटर या दरवाजा होना अनिवार्य है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।

आवेदक को राशन वितरण से जुड़ी बही-खाते रखने की समझ होनी चाहिए।

कैसे और कहां करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में राशन की दुकान के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है।

ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.up.gov.in पर जाएं।

राशन दुकान लाइसेंस के आवेदन फॉर्म को भरें।

मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखें।

ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका

खाद्य आपूर्ति विभाग के स्थानीय कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।

फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें।

आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित अधिकारी जांच करेंगे और पात्र पाए जाने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

राशन की दुकान से क्या-क्या सामान मिलता है?

सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों को निम्नलिखित सामान कम दामों पर मिलता है

चावल और गेहूं

चीनी और नमक

खाद्य तेल

दालें और मसाले

यह सभी चीजें केवल उन्हीं लोगों को दी जाती हैं, जिनके पास वैध राशन कार्ड होता है।

राशन दुकान की वैकेंसी कहां और कब निकलती है

राशन की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए समय-समय पर आवेदन मांगे जाते हैं। इसकी सूचना सरकारी वेबसाइट https://nfsa.up.gov.in और स्थानीय समाचार पत्रों में दी जाती है। इसलिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो इन स्रोतों पर नजर बनाए रखें।

उत्तर प्रदेश में राशन की दुकान खोलना एक अच्छा अवसर हो सकता है, जिससे आप जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं और एक स्थायी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी लें और आवेदन करें।

सरकारी राशन की दुकानों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर जरूरी सामान मिलता है।

Tags: Ration Shoputtar pradesh government
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