Fire Safety Action: लखनऊ में होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई, नियमों का पालन न करने पर काटी गई बिजली

लखनऊ में अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कई होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और रेस्टोरेंट की बिजली काट दी गई। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Lucknow Fire Safety Action

Lucknow Fire Safety Action: राजधानी लखनऊ में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और रेस्टोरेंट के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अग्निशमन विभाग की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर बिजली विभाग ने एक जुलाई को कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। यह कार्रवाई उन जगहों पर की गई, जहां फायर सेफ्टी से जुड़े जरूरी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।

23 से ज्यादा परिसरों की बिजली कटी

बिजली विभाग के अधिकारियों ने अग्निशमन विभाग के नोटिस को गंभीरता से लेते हुए अलग-अलग टीमों का गठन किया और कार्रवाई शुरू की। अधिशासी अभियंता मुकेश त्यागी ने बताया कि विभाग को जैसे ही अग्निशमन विभाग से पत्र मिलते हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इस अभियान के तहत गौतम बुद्ध मार्ग स्थित होटल विनायक लाइफ स्टाइल, होटल प्रिमियर और होटल अर्जुन इंटरनेशनल की बिजली काट दी गई। इसके अलावा सात रेस्टोरेंट, सात गेस्ट हाउस और छह हॉस्टल की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई।

पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई की गई हो। इससे पहले भी गोमती नगर जोन में कई होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाया गया था। हैनीमैन चौराहे के आसपास स्थित कई प्रतिष्ठानों की बिजली पहले ही काटी जा चुकी है। वहीं, कुछ अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

दूसरे इलाकों में भी बढ़ी सख्ती

अग्निशमन विभाग लगातार बिजली विभाग को नोटिस भेज रहा है। इसके बाद लेसा के सभी जोन में कार्रवाई तेज कर दी गई है। जानकीपुरम, अमौसी और लखनऊ मध्य जोन में भी नोटिस की समय सीमा पूरी होने के बाद बिजली कनेक्शन काटने का काम तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिन प्रतिष्ठानों ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। यदि कोई प्रतिष्ठान तय मानकों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी संचालकों से समय रहते सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने की अपील भी की है।

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