Muzaffarnagar Dry Day: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2026 को मुजफ्फरनगर जिले में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। आबकारी विभाग ने पूरे जिले में ड्राई डे घोषित किया है। इस दौरान सभी अधिकृत शराब की दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रहेंगे।
आबकारी विभाग ने सभी अनुज्ञप्तिधारकों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त को किसी भी तरह की शराब या मादक पदार्थ की बिक्री न की जाए। विभाग की टीमें नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी भी करेंगी।
किस कानून के तहत लागू हुई बंदी?
जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर के अनुसार, यह निर्णय उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 40 के तहत लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली-1968 के नियम 13(ख) तथा आबकारी नीति 2026-27 के प्रावधानों के आधार पर भी यह आदेश जारी किया गया है।
शराब, बीयर और मॉडल शॉप सभी बंद
15 अगस्त को जिले में देशी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर की थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी मॉडल शॉप पर भी बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब खरीदने की योजना बना रहे लोगों को पहले से ध्यान रखना होगा कि जिले में लाइसेंसी शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी।
भांग की दुकान और बार भी रहेंगे बंद
ड्राई डे का दायरा सिर्फ शराब की दुकानों तक सीमित नहीं है। आबकारी विभाग के अनुसार जिले की भांग की सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके साथ ही एफएल-6 और एफएल-7 श्रेणी के बार अनुज्ञापन भी पूरे दिन बंद रहेंगे।
डिनेचर्ड स्प्रिट और मिथाईल अल्कोहल से जुड़े निर्धारित थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन भी इस बंदी के दायरे में शामिल हैं।
नहीं मिलेगी आर्थिक छूट
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित ड्राई डे के बदले किसी भी अनुज्ञापी को कोई आर्थिक प्रतिफल या अभिकर में छूट नहीं दी जाएगी। सभी लाइसेंसधारकों को शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।









