SP MP Ziaur Rahman Barq: संभल में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ प्रशासन ने अवैध निर्माण मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कोर्ट ने उन्हें 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भरने और 30 दिन के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने का आदेश दिया है। मामला दीपा सराय क्षेत्र के उनके मकान से जुड़ा है, जहां बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया गया था। जांच में पाया गया कि मकान के फ्रंट सेटबैक में दीवार, कॉलम और छत जैसी संरचनाएं नियमों के विपरीत बनी हैं। यदि SP MP Ziaur Rahman Barq निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाते, तो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
मामला और जुर्माने का विवरण
यह मामला 5 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ, जब प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। कई सुनवाइयों के बावजूद संशोधित नक्शा जमा नहीं हुआ। 11 अगस्त 2025 को एसडीएम विकास चंद्र ने मकान के एक हिस्से (1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई) को अवैध घोषित कर दिया। आदेश के तहत 5,707 रुपये शमन शुल्क, 10,000 रुपये निर्माण कार्य न रोकने पर जुर्माना और 500 रुपये प्रतिदिन की दर से 1.25 लाख रुपये अतिरिक्त दंड लगाया गया। कुल 1.35 लाख रुपये सांसद ने जमा कर दिए हैं।
30 दिन का अंतिम नोटिस
12 अगस्त 2025 को अंतिम नोटिस जारी हुआ, जिसमें सांसद को अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 दिन दिए गए। इसमें नीचे के फ्लोर का हॉल और ऊपरी मंजिल का हिस्सा शामिल है। तय समय में कार्रवाई न होने पर प्रशासन बुलडोजर से ध्वस्तीकरण करेगा।
अन्य विवाद और राजनीतिक असर
SP MP Ziaur Rahman Barq पहले भी बिजली चोरी के मामले में 1.91 करोड़ रुपये जुर्माने के कारण चर्चा में रहे हैं, जिसकी सुनवाई 22 फरवरी 2025 को होगी। इसके अलावा, 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद उनके खिलाफ कई आरोप लगे। सोशल मीडिया पर इसे राजनीतिक प्रतिशोध और प्रशासन की सख्ती, दोनों तरह से देखा जा रहा है।
एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में है और संदेश स्पष्ट है—नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कानून सबके लिए समान है, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो।