Uttar Pradesh सीतापुर की एक महिला नेता ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर शादी का झांसा देकर चार साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में सांसद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उनकी जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
चार साल तक शादी का झांसा देने का आरोप
सीतापुर के बट्सगंज इलाके की रहने वाली महिला नेता ने सांसद राकेश राठौर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शादी का वादा कर चार साल तक उनका यौन शोषण किया। जब महिला को अहसास हुआ कि शादी का वादा सिर्फ एक धोखा था, तो उसने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई की और सांसद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
बार-बार मिल रही है निराशा
सांसद के वकील लगातार उनकी जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है। इससे पहले भी उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सीतापुर अदालत और हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। अब हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी कोई राहत नहीं मिल सकी।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा और एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वहीं, सांसद की ओर से मौजूद वकील ने शपथ पत्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी तय कर दी। अब इस दिन ही तय होगा कि सांसद को जमानत मिलेगी या उन्हें अभी और जेल में रहना पड़ेगा।
सांसद राकेश राठौर पर लगे गंभीर आरोपों के कारण उनकी जमानत याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अब हाईकोर्ट में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, तब ही यह तय हो पाएगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं।