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SC से सपा नेता आजम खान को नहीं मिली राहत, SC ने आजम खान को इलाहाबाद HC जाने को कहा

SC से सपा नेता आजम खान को नहीं मिली राहत, SC ने आजम खान को इलाहाबाद HC जाने को कहा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बता दें की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. उसने आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने सपा नेता आजम खान पर दर्ज 3 नए एफआईआर का मामला उठाया. सिब्बल ने कहा कि आजम खान पर 87 केस थे, मुश्किल से जमानत मिली, अब नए केस बना दिए गए है।

आपको बता दें की बीतें दिनों जौहर यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आजम खान पर तीन और केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद यूपी सरकार द्वारा कथित तौर पर यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई थी ।वहीं आजम खान के वकील सिब्बल ने कहा था कि , जौहर यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर कई अन्य तरह की बातें कही जा रही हैं। यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है।

वही सिब्बल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ,’राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारों ने कई आपराधिक वअन्य मामले दर्ज किए गए हैं और अब विश्वविद्यालय का नियंत्रण भी ले लिया गया है। उन्होनें कहा कि विश्वविद्यालय की एक दीवार भी गिरा दी गई है। ‘उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में ट्रस्ट द्वाया की गई थी और थान इस नीजि विश्वविद्यालय के चांसलर थे।

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