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यूपी के शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा: योगी सरकार ने दी पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्च शिक्षा के 154 शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने की मंजूरी मिल गई है।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
December 1, 2025
in Latest News, उत्तर प्रदेश, क्राइम
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UP Yogi Government Old Pension Scheme: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए यह खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर निकालकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाने की स्वीकृति दे दी है।

यह निर्णय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद लिया गया, जिसमें विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और वित्त विभाग के शासनादेशों का गहन परीक्षण किया गया। सरकार के इस कदम से शिक्षकों में खुशी की लहर है, जो लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे। यह फैसला दर्शाता है कि योगी सरकार शिक्षकों के हित और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

शिक्षकों के हित में सरकार का बड़ा फैसला

UP के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि UP योगी सरकार शिक्षकों के हित, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षक समाज की बौद्धिक आधारशिला हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे सरकार पूरी निष्ठा के साथ निभा रही है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद, विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि 154 शिक्षकों-कार्मिकों से संबंधित सभी अभिलेखों की सत्यता और प्रमाणिकता का गहन पुनर्परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी मामले वित्त विभाग के शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप हों।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

UP  आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह शासनादेश तदर्थ (Ad-hoc), संविदा (Contract), वर्क चार्ज, दैनिक वेतन (Daily Wage), सीजनल सेवाओं तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। यानी, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों और कार्मिकों को मिलेगा जिनके अभिलेख और नियुक्ति की प्रक्रिया वित्त विभाग के स्पष्टीकरणों और प्रावधानों के आलोक में सही पाए जाएंगे। नियमानुसार कार्यवाही पूरी होने के बाद जल्द ही इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे उनका भविष्य और अधिक सुरक्षित हो सकेगा।

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Tags: UP
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