UP Marriage Assistance: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इतना ही नहीं, यह सहायता पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को उनके स्वयं के विवाह पर भी मिलेगी। पहले तक यह राशि 82 हजार रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। योगी सरकार के इस निर्णय से लाखों श्रमिक परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। इसके जरिए उनकी बेटियों की शादी अधिक सम्मानजनक ढंग से हो सकेगी और आर्थिक बोझ कम होगा।
पहले मिलते थे 82 हजार रुपये
अब तक UP सामूहिक विवाह योजना के तहत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 82 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी। इसमें 65 हजार रुपये नकद, 10 हजार रुपये वर-वधू की पोशाक और 7 हजार रुपये आयोजनकर्ता को दिए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस राशि को बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसके बाद श्रम विभाग ने इसे संशोधित किया।
अब एक लाख रुपये की सहायता
UP श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एम.के. शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि अब प्रति जोड़ा एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सुविधा तभी लागू होगी जब कम से कम 11 जोड़ों का विवाह एक साथ सामूहिक रूप से किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य विवाह समारोहों को और अधिक सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाना है।
कितने श्रमिक होंगे लाभार्थी?
UP भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) में कुल 1.82 करोड़ निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से 31 अगस्त तक 12.5 लाख श्रमिकों ने रिन्यूअल कराया है। ऐसे में यही परिवार इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे। इस कदम से गरीब श्रमिक परिवारों को बेटियों के विवाह के खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।